160 बीघा सार्वजनिक शैक्षणिक भूमि के कथित अवैध विक्रय का मामला एक बार फिर सुर्खियों में
नेशनल इंटर कॉलेज, धनौरी की लगभग 160 बीघा सार्वजनिक शैक्षणिक भूमि के कथित अवैध विक्रय का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस प्रकरण ने नई कानूनी और प्रशासनिक हलचल पैदा कर दी है। विधि विशेषज्ञ कृष्णकांत के मार्गदर्शन में नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट के सचिव प्रियांशु कम्बोज ने जिलाधिकारी हरिद्वार को विस्तृत अभ्यावेदन के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि करोड़ों रुपये मूल्य की करीब 160 बीघा ग्राम समाज की सार्वजनिक शैक्षणिक भूमि, जिसे ग्राम सभा शिवदासपुर तेलीवाला ने केवल शिक्षा के उद्देश्य से कॉलेज को उपलब्ध कराया था, उसका बिना किसी वैधानिक अधिकार के विक्रय कर दिया गया। शिकायत में कहा गया है कि कॉलेज प्रबंधक आदेश कुमार तथा अन्य संबंधित लोगों ने कथित रूप से नियमों को दरकिनार करते हुए इस सार्वजनिक संपत्ति का हस्तांतरण किया। अभ्यावेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि भूमि बिक्री के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया, आवश्यक अनुम...