जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन में विभागीय दल द्वारा भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम बंजारेवाला ग्रन्ट स्थित मै० बद्री केदार स्टोन केशर का औचक निरीक्षण किया गया।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही के क्रम में बद्री केदार स्टोन क्रेशर पर 21,16,800/रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित...
हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा अवैध खनन के खिलाफ की जा रही कार्यवाही के क्रम में जिला खनन अधिकारी मो.काजिम ने बताया कि भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम बंजारेवाला ग्रन्ट में स्थित बद्री केदार स्टोन केशर के द्वारा केशर परिसर के अन्दर
अवैध रूप से खुदान कर 10,080 टन आर०बी०एम० निकाला गया हैं। जिस पर उक्त नियमावली के प्राविधानानुसार पहली बार में रायल्टी का तीन गुना की दर से 21,16,800 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। अनियमित्ता के कारण स्टोन केशर को मौके पर सीज व ई-रवन्ना पोर्टल अस्थायी रूप से निलम्बित किया गया।
जिला खनन अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि भगवानपुर के ग्राम बंजारेवाला ग्रन्ट में अवैध खनन की प्राप्त मौखिक शिकायत व जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभागीय दल द्वारा भगवानपुर के ग्राम बंजारेवाला ग्रन्ट स्थित मै० बद्री केदार स्टोन केशर का औचक निरीक्षण किया गया।
उपस्थित केशर मुंशी की उपस्थिति में स्टोन केशर परिसर के अन्दर अवैध रूप से बनाये गए गढ्ढे की मौके पर पैमाईश की गई जिसका स्टोन केशर परिसर के अन्दर अवैध रूप से बनाये गये गढ्ढे से खुदान कर 10080 टन आरा०बी०एम० निकाले जाने के सम्बन्ध में केशर मुंशी से पूछताछ की गई। परन्तु वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।
जिसको देखते हुए भण्डारण स्थल को सीज व ई-रवन्ना पोर्टल को बन्द किया गया। और इसके सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा। और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है। तो अवैध खनिज की मात्रा पर प्रथम बार में रायल्टी का तीन गुना तथा उसके पश्चात् रॉयल्टी का चार गुना के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी।