पीरू पुत्र शकूर निवासी ग्राम बढेडी राजपुतान ने न्यायालय में एक प्राथना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी।वही माननीय न्यायालय के आदेश पर श्रीमान ए०सी० जे०एम० महोदय हरिद्वार प्रार्थना पत्र सं० 11 सन 2024 पीरू पुत्र शकूर निवासी ग्राम बढेडी राजपुतान थाना बहादराबाद, जिला हरिद्वार।अहमद उर्फ काला पुत्र हिमायत अली 2. राहुल हक उर्फ मोनू पुत्र राव वहरीश अली 3. जान मौहम्मद पुत्र कमरूददीन 4. कव्वाल पुत्र नजीर 5. सोनू पुत्र वरीश अहमद उर्फ काला निवासीगण ग्राम बढेडी राजपुतान थाना बहादराबाद हरिद्वार।वह विपक्षीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) सी०आर०पी०सी० थाना-बहादराबाद प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन है कि प्रार्थी के पुत्र ने विपक्षी वरीश अहमद उर्फ काला पुत्र हिमायत अली व राहुल हक पुत्र राव वरीश अली, जान मौहम्मद पुत्र कमरूद्दीन, परवेज अहमद पुत्र मुनीम व शांदाब पुत्र वरीश के खिलाफ मु0अ0सं0 240/2023 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 आई०पी०सी० थाना बहादराबाद का दिनांक 15.06.2023 को दर्ज कराया था।जिससे उक्त लोग प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र से रंजिश रखते चले आ रहे थे।वही दिनांक 10.01.2024 को समय करीब 10 बजे का वाका है कि प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ अपने लड़के अनीस के घर जा रहा था तभी रास्ते में गुलजार के घर के पास वरीश अहमद उर्फ काला पुत्र हिमायत अली व राहुल हक उर्फ मोनू पुत्र वरीश अहमद, जान मौहम्मद उर्फ सुक्का पुत्र कमरुद्दीन निवासीगण बढेडी राजपुतान थाना बहादराबाद ने प्रार्थी को रास्ते में रोक लिया और कहा हमारे खिलाफ जो मुकदमा कर रखा है मां बहन की गंदी गंदी गालिया देते हुए कहने लगे कि उसे वापस लेलो नहीं तो हम तुझे व तेरे पुत्र को जान से मारकर नदी में डाल देंगे।ओर प्रार्थी के मना करने पर प्रार्थी से मारपीट शुरू कर दी। प्रार्थी के चिल्लाने पर प्रार्थी को गांव के लोगों ने बचाया। प्रार्थी अपनी जान बचाकर अपने लड़के के घर के अन्दर गया तो उक्त लोग कहने लगे कि तुझे अभी मजा चखाते है। उक्त लोगों के अपने हाथों में लाठी डन्डे व सरिया लेकर प्रार्थी के पीछे वह प्रार्थी के लड़के घर के अन्दर घुस आये। उनके साथ कव्वाल पुत्र नजीर व सोनू पुत्र वरीश अहमद उर्फ काला निवासीगण बढेडी राजपुतान भी प्रार्थी के पुत्र के घर के अन्दर घुस आये और प्रार्थी को घायल कर दिया। ओर प्रार्थी के चिल्लाने पर प्रार्थी की पत्नी के साथ भी लाठी डन्डे से मारपीट कर गम्भीर घायल किया शरीफन प्रार्थी को छुडाने आयी तो प्रार्थी की पत्नी के कपड़े फाड़ दिये व प्रार्थी की पत्नी के साथ मारपीट की तथा प्रार्थी की पत्नी की छाती को पकड़ा और गुप्त अंगो को स्पर्श किया। प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी की आवाज सुनकर गुलजार व शौराब आदि मौहल्ले व परिवार के लोग आ गये जिन्होंने प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी को उक्त लोगों से छुड़ाया। जाते जाते उक्त लोग धमकी देकर गये कि आज तो बच गये है। यदि मुकदमा वापस नहीं लिया तो हम तुम्हे जान से मार देंगे।प्रार्थी को गम्भीर अवस्था में राजकीय चिकित्सालय हरिद्वार में ले जाया गया जहां पर प्रार्थी की चोट का डाक्टरी मुआयना किया गया। 5. यह कि प्रार्थी इस वाके की रिपोर्ट लिखाने चौकी शांतरशाह गया परन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गइ। जिसके पश्चात प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार को दिनांक 16.01.2024 को दिया परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही आज तक अमल में नहीं लायी गयी जिस कारण यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। 6 यह कि विपक्षीगण का उक्त कृत्य धारा 147, 148, 149,452, 323, 354A, 326,50,506 IPC की जद को पहुंचता है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना हैं कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विपक्षीगणों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश थानाध्यक्ष बहादराबाद को पारित करने की कृपा करें।

Popular posts from this blog

कलियर दरगाह साबिर पाक की लंगर रसीदों में घोटाला, आरोपी कर्मचारी का दरगाह प्रबंधक संग वीडियो वायरल...

कलियर थाना पुलिस ने मदरसे से गायब 7 बच्चों को बरामद कर मदरसे के मौलाना को किए सुपुर्द...मदरसे के मौलाना थे बहुत परेशान बच्चों को सकुशल मिलने पर कलियर पुलिस का किया आभार।

23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज